जिले में आज से सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी, ई-पास की अनिवार्यता भी हुई खत्म...

जिले में आज से सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी, ई-पास की अनिवार्यता भी हुई खत्म...

 @छत्तीसगढ़(दुर्ग)//सीएनबी लाईव।। 

एक अक्टूबर से दुर्ग जिला अनलॉक हो गया है। इस बार सभी दुकानें एक साथ रात 8 बजे तक खुली रहेगी। कोरोना के इस जंग में प्रशासन जनसहयोग से लड़ाई लड़ने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, निगम और व्यापारी संगठनों की संयुक्त जवाबदेही तय की गई है। पांच नई कार्ययोजना जनता के बीच दिखेगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने बुधवार को गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत ई-पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों पर भगवान के दर्शन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए गाइड लाइन का पालन जरूरी होगा। 5 कैटेगरी बनाई गई है, जिसके तहत व्यापारी अपनी दुकानों का संचालन कर सकेंगे। पूरे समय पर बाजार प्रशासन के नियंत्रण में रहेंगे। लापरवाही बरतने वालों पर सीधे कार्रवाई होगी। पहली बार में जुर्माना और दूसरी बार में लापरवाही सामने आने पर सीधे दुकानें सील की जाएंगी। जिले के सभी 10 निकायों को इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं।

1. जिले की सीमाएं खोल दी गई : लॉक डाउन खत्म होने के बाद जिले की सीमाएं भी खोल दी गई है। केंद्र सरकार की अनलॉक -4 की गाइडलाइन के अनुसार अब ई-पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास जरूरत नहीं रहेगी।

2. धार्मिक स्थलों में जगराता व अन्य कार्यक्रमों पर रोक : धार्मिक स्थल भी पहले की तरह खुले रहेंगे। श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मॉस्क लगाकर भगवान या देवी दर्शन कर सकते हैं। मंदिरों या धार्मिक स्थलों में जगराता या अन्य कार्यक्रम प्रतिबंधित किया गया है।

3. सैनिटाइजर जरूरी नहीं तो कटेगा वेतन : सभी दफ्तरों के परिसर में सैनिटाइजर की व्यवस्था करने कहा गया है। सैनिटाइजर नहीं रखने की स्थिति में संबंधित विभाग प्रमुख पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने की रकम विभाग प्रमुख के वेतन से कटेगा।

प्रशासन ने तय की 5 कैटेगरी : बाजार के लिए जारी की गई नई गाइड लाइन50 साल की आयु वालों का सर्व:
प्रशासन के कोरोना काल सेंटर में कॉलिंग टीम तैनात रहेगी। यह टीम पूरे दिन 50 साल और उम्रदराज लोगों को उनके घर पर कॉल करेगी। सूत्रों के मुताबिक मितानिनों ने इस आयुवर्ग के लोगों के मोबाइल नंबर, नाम व पते का ब्योरा प्रशासन को सौंपी हैं। जिन लोगों में फीवर या अन्य बीमारी मिलेगी उसे ट्रेस करना है और होम आइसोलेट करने की कार्रवाई करवाएंगे।

घर पहुंचेगा ग्राहकों का सामान:
व्यापारी संगठन कैट से जुड़े बड़े किराना और अनाज के व्यापारी अपने ग्राहकों का सोशल मीडिया ग्रुप बनाएंगे। ग्राहक को जिस भी समान की जरूरत है वे सोशल मीडिया पर सूची भेजेंगे और दुकानदार रिक्शा-भाड़ा कर उनके घर तक पहुंचाने का प्रबंध करेगा। कैट की टीम ऐसे मार्केट में जाकर व्यापारियों को इस कार्य के लिए प्रेरित करेंगे और ग्राहकों से अपील भी करेंगे।

मॉस्क पहनाने विशेष टीम बनी:
निगम व पुलिस द्वारा बिना मॉस्क के बाहर निकलने वालों पर नजर रखने विशेष टीम बनाई गई है। यह टीम दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र, पटेल चौक, इंदिरा मार्केट और महिला समृद्धि बाजार के सामने तैनात रहेगी। इसी तरह भिलाई में पावरहाउस, सुपेला, भारत बाजार, सेक्टर एरिया के बाजार आदि इलाके में बिना मॉस्क वालों पर जुर्माना लगाएगी।

डस्ट बीन में डालना होगा कचरा:
ठेले, खोमचे और सड़क किनारे कारोबार करने वालों के लिए प्लान तैयार किया गया है। यहां डस्टबीन में ग्राहकों की वेस्ट चीजें डलवानी है। उनके स्थान पर निगम का कचरा गाड़ी दूसरे दिन सुबह आएगी और उसमें वेस्ट मटेरियल पैक करके डालना है। आमतौर पर होता यह है कि कारोबारी अपने दुकान के आसपास रखे कंटेनर में वेस्ट यूं ही फेंक देते हैं।

बात नहीं मानी तो दुकानें सील:
जिस दुकान पर एक बार जुर्माना लगा है और दोबारा वहीं हरकत पकड़ी गई तो 15 दिन के लिए दुकानें सील कर दी जाएगी। जुर्माने से इनकार करने या नियम तोड़ने पर एफआईआर दर्ज होगी। होम क्वारेंटाइन में रहने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर 1000 रुपये जुर्माना लगाएंगे। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना किया जाएगा। ​​​​​​​

रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू, बेवजह घूमने वालों पर होगी कार्रवाई:
"1 अक्टूबर से सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेगी। उसके बाद कर्फ्यू लग जाएगा। पुलिस की टीम बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करेगी। कोरोना रोकने के लिए हमने प्लानिंग की है जो मार्केट में दिखेगी।"
-डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, कलेक्टर